New Guidelines : छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन…! NH-30 से लगे वार्डों की वर्षों पुरानी दर-विसंगतियां खत्म…वार्डों की 7,800 से 12,000 ₹/व.मी. तक की नई व्यवस्था लागू…पूरी लिस्ट यहां देखें

रायपुर, 11 दिसंबर। New Guidelines : छत्तीसगढ़ सरकार ने अचल संपत्तियों की असल मार्केट वैल्यू दिखाने और पुरानी गाइडलाइन दरों में लंबे समय से चली आ रही कमियों को खत्म करने के मकसद से पूरे राज्य में साल 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन दरें लागू की हैं। ये दरें रायपुर के सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड से मंज़ूरी मिलने के बाद 20 नवंबर, 2025 से लागू हो गईं। यह बदलाव 2018-19 के बाद पहली बार किया गया है।
पिछले आठ सालों से पूरे राज्य में गाइडलाइन रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि इन रेट और ज़मीन और प्रॉपर्टी की असल मार्केट वैल्यू के बीच एक बड़ा अंतर आ गया था। नए गाइडलाइन रेट में एक साइंटिफिक तरीके से ज़िलों की भौगोलिक स्थिति, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण बस्तियों, सड़क कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधि में बदलाव जैसे फैक्टर्स को शामिल किया गया है।
शहरी क्षेत्रों में बड़ा बदलाव
पहले कई नगरीय निकायों में एक ही वार्ड में 10–12 तरह की कंडिकाएँ लागू थीं, जिनमें से कई कंडिकाएँ व्यवहार में अस्तित्वहीन थीं।
नई व्यवस्था में, कोंडागांव नगर पालिका के 22 वार्डों में असेसमेंट यूनिट की संख्या 145 से घटाकर 30 कर दी गई है, फरसगांव नगर पंचायत में 49 से घटाकर 15 और केशकाल नगर पंचायत में 45 से घटाकर 15 कर दी गई है। अब एक जैसे इलाकों पर एक समान रेट लागू होंगे, जिससे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में पारदर्शिता आएगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग–30 के आसपास की दरों का एकीकरण
पहले NH-30 से लगे वार्डों में भारी अंतर था-
- वार्ड 22: 10,850 ₹/वर्गमीटर
- वार्ड 4: 10,000 ₹/वर्गमीटर
- वार्ड 1: 7,800 ₹/व.मी., वार्ड 2: 8,700 ₹/व.मी.
नई गाइडलाइन में सभी को 12,000 ₹/वर्गमीटर एकसमान किया गया।
केशकाल में भी NH-30 की दरें 9,500 ₹/वर्गमीटर एकरूप की गईं।
ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े सुधार
पहले, कई गांवों में रेट बहुत कम थे, कुछ जगहों पर तो ₹59,000 प्रति हेक्टेयर जितने कम थे। अब, ग्रामीण इलाकों में ज़मीन की कीमत प्रति स्क्वायर मीटर के बजाय प्रति हेक्टेयर के रेट के आधार पर तय की जाएगी। इससे छोटे ज़मीन के टुकड़ों, खेती की ज़मीन और किसानों को मिलने वाले मुआवज़े के मूल्यांकन में एकरूपता आएगी। पेरमापाल, हंगवा, तोतर, आदनार, चेमा, छोटेकोडर, टिमेनार, एहरा और गदनतरई जैसे गांवों में रेट्स को पड़ोसी विकसित इलाकों के रेट्स के बराबर कर दिया गया है।
अन्य जिलों में भी व्यापक बदलाव
दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, कोरबा, धमतरी, बिलासपुर, कबीरधाम, कांकेर और बस्तर में, सड़कों, बाजारों, बसाहटों, औद्योगिक विकास, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों और जिला सड़कों के दोनों ओर बसे गांवों के
मूल्यांकन को एक समान मानकों में समायोजित किया गया है।
कम हुई स्टाम्प ड्यूटी का उदाहरण
1. ग्राम मसोरा
- भूमि: 0.032 हे. आवासीय
- पुरानी दर से: बाजार मूल्य 1,17,000 ₹, स्टाम्प + रजिस्ट्री: 12,402 ₹
- नई हेक्टेयर दर से: बाजार मूल्य 54,500 ₹, शुल्क 5,777 ₹
लाभ: 6,625 ₹
2. ग्राम केरावाही
- भूमि: 0.024 हे. आवासीय
- पुरानी दर से: 39,000 ₹, शुल्क 4,134 ₹
- नई दर से: 23,000 ₹, शुल्क 2,438 ₹
लाभ: 1,696 ₹



