![Bilaspur News: Sanju Tripathi murder case - Police presented challan in the court of judicial magistrate on the last day](https://todaynewshindi.com/wp-content/uploads/2023/03/law-e1679059010452.jpg)
बिलासपुर, 17 मार्च। Bilaspur News : संजू त्रिपाठी हत्याकांड का आज 90 वां दिन है। आखिरी दिन सिविल लाइन पुलिस ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी डा सुमित सोनी के कोर्ट में चालान पेश किया है। 1500 पृष्ठों के चालान में हत्याकांड में शामिल 19 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इसमें 54 गवाहों और उनके द्वारा दिए गए बयान का भी खासतौर पर उल्लेख किया गया है।
संजू त्रिपाठी हत्याकांड को (Bilaspur News) हुए शुक्रवार को 90 दिन पूरे हो रहे थे। यह अवधि पुलिस के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। तय अवधि में चालान पेश करना सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। यही कारण है कि सिविल लाइन पुलिस ने तय अवधि के आखिरी दिन शुक्रवार को हत्याकांड के संबंध में 1500 पेज चालान पेश किया। सभी पन्न्ों को फाइलों में नंबरिंग के साथ रखा गया था। इसमें हत्याकांड में शामिल 19 लोगों को आरोपित बनाया गया है। आरोपित बनाए गए सभी 19 लोगों के खिलाफ पुख्ता अभियोजन तैयार किया गया है। इसके लिए 54 गवाहों का बयान भी इसमें शामिल किया गया है। हत्याकांड में शामिल आरोपितों के अलावा हत्या के प्रमुख आरोपितों के रूप में संजू के स्वजनों को शामिल किया गया है। चालान में हत्या के लिए प्रयुक्त हथियार और जगह का नक्शा खसरा भी पेश किया है। गवाहों के बयान को भी चालान में प्रमुखता के साथ पेश किया गया है। चालान के लिए 90 दिन की अवधि पहले से ही तय की गई है। तय समयावधि में पुलिस को चालान पेश करना होता है। तय समयावधि में चालान पेश करने की स्थिति में इसका लाभ आरोपित उठा ले जाते हैं। आजीवन कारावास या मृत्युदंड के सजा से दंडनीय अपराध के दंडितों को जमानत लेने की सुविधा मिल जाती है। तय प्रविधान के अनुसार वे कोर्ट से जमानत लेने के अधिकारी हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों और प्रविधान में दी गई व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने आनन-फानन मेंे आज अंतिम दिन चालान पेश कर दिया है।
अब क्या होगा
पुलिस ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के अदालत में चालान पेश कर दिया है। अब मामला सेशन कोर्ट जाएगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा मामले को सेशन कोर्ट को रेफर किया जाएगा। सेशन कोर्ट इस मामले की खुद सुनवाई करेगा या फिर अधिनस्थ न्यायालय को सुनवाई के लिए मामला रेफर कर देगा। इसके बाद इस मामले की कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ होगी