छत्तीसगढ

Farmer Fraud : बिग ब्रेकिंग…कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार…22 जनवरी तक जेल

जांजगीर-चांपा, 09 जनवरी। Farmer Fraud : छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुक्रवार को उस समय हलचल मच गई, जब जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को किसान से लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। जांजगीर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर विधायक को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया। अदालत के आदेशानुसार विधायक 22 जनवरी 2026 तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे।

क्या है पूरा मामला

मामला चांपा थाना क्षेत्र का है, जहां एक किसान ने विधायक बालेश्वर साहू सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए आर्थिक नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया।

विशेष जांच टीम ने की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांजगीर-चांपा पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। टीम में सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, जांजगीर थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय, चांपा थाना के उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा शामिल थे। जांच टीम ने साक्ष्य एकत्र कर दस्तावेजों की गहन जांच की।

कोर्ट में चालान, जमानत याचिका खारिज

जांच पूर्ण होने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) ने दस्तावेजों और केस डायरी का अवलोकन कर चालान स्वीकार कर लिया और आरोपी विधायक के खिलाफ जेल वारंट जारी किया। इसके बाद विधायक की ओर से नियमित जमानत के लिए आवेदन दिया गया, जिसे मामले की गंभीरता और प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने खारिज कर दिया।

राजनीतिक हलकों में हलचल

इस कार्रवाई के बाद जिले के (RTO Theft) राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून सभी के लिए समान है और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा कि मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी और यदि अन्य लोग संलिप्त पाए गए, तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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