छत्तीसगढ

SIR Process : छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट…! ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन…दावा-आपत्ति…नोटिस अवधि सहित अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कब-कब…यहां देखें बिंदुवार

रायपुर, 25 नवंबर। SIR Process : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं द्वारा भरे गए गणना फॉर्म एकत्र कर रहे हैं। प्रत्येक फॉर्म की एक प्रति BLO के पास रखी जाएगी और दूसरी प्रति मतदाता को पावती के रूप में दी जाएगी।

यदि कोई मतदाता अपना गणना फॉर्म ऑनलाइन जमा करता है, तो BLO उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर फॉर्म और संलग्न दस्तावेजों को BLO/ECINET मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपलोड करेंगे। इसके बाद BLO इन्हें संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) / सहायक ERO (AERO) को जमा करेंगे। ERO/AERO सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक सूची से छूट न जाए और कोई अपात्र व्यक्ति शामिल न हो।

महत्वपूर्ण तिथियां:

  • घर-घर गणना चरण : 04 नवंबर 2025 – 04 दिसंबर 2025
  • ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन : 09 दिसंबर 2025
  • दावा-आपत्ति की अवधि : 09 दिसंबर 2025 – 08 जनवरी 2026
  • नोटिस चरण (सुनवाई और सत्यापन) : 09 दिसंबर 2025 – 31 जनवरी 2026
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन : 07 फरवरी 2026

प्रारूप मतदाता सूची की तैयारी

  • प्रारूप सूची में केवल वे मतदाता शामिल होंगे जिनके फॉर्म प्राप्त और सत्यापित हुए हैं।
  • ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद प्राप्त हुए गणना फॉर्मों पर ERO द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

दावा-आपत्ति और दस्तावेज़ प्रक्रिया:

  1. पूर्व जन्म वाले मतदाता : जन्म 01.07.1987 से पहले: स्वयं के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
  2. 01.07.1987 – 02.12.2004 के बीच जन्म : स्वयं के लिए और पिता/माता के लिए जन्म तिथि/स्थान प्रमाणित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक।
  3. 02.12.2004 के बाद जन्म : स्वयं, पिता और माता के लिए जन्म तिथि/स्थान प्रमाणित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि पिता या माता भारतीय नागरिक नहीं हैं, तो वैध पासपोर्ट और वीज़ा की प्रति संलग्न करनी होगी।
  4. फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाता : दावों और आपत्तियों की अवधि में फॉर्म 6, 7, 8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  5. अग्रिम आवेदन : ERO फॉर्म-5 के माध्यम से ड्राफ्ट प्रकाशन के समय आगामी अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2026 के लिए अग्रिम आवेदन आमंत्रित करेंगे।

नोटिस, सत्यापन और अंतिम सूची

  • ERO/AERO प्रस्तुत दस्तावेज़ और क्षेत्र रिपोर्ट के आधार पर मतदाताओं की पात्रता तय करेंगे।
  • यदि किसी मतदाता की पात्रता पर संदेह हो, तो नोटिस जारी कर जांच की जाएगी।
  • मौके पर दस्तावेज़ परीक्षण और जांच के आधार पर ERO/AERO अंतिम निर्णय लेंगे।

दावा-आपत्ति सूची और सार्वजनिक सूचना

  • ERO फॉर्म 9, 10, 11, 11A, 11B में दावों और आपत्तियों की सूची तैयार करेंगे।
  • सूची कार्यालय नोटिस बोर्ड और CEO वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
  • राजनीतिक दलों के साथ भी सूचियाँ साझा की जाएँगी।
  • CEO कार्यालय दावों और आपत्तियों की स्थिति पर साप्ताहिक रिपोर्ट बनाएंगे।
  • फॉर्म 6, 6A, 7, 8 में प्राप्त आवेदन कंप्यूटरीकृत किए जाएंगे और दिन-प्रतिदिन अपडेट होंगे।

अपील प्रक्रिया

ERO के निर्णय पर असंतोष होने पर, RP अधिनियम 1950 की धारा 24(a) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास प्रथम अपील दर्ज कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट होने पर, नियम 27 के तहत CEO के समक्ष दूसरी अपील की जा सकती है।

विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी, सुव्यवस्थित और विधिक प्रावधानों के अनुरूप चल रही है। सभी दावा-आपत्तियों के निपटान और अनुमोदन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से 07 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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