National Bravery Award 2023 : राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 हेतु बहादुर बच्चों से नामांकन 15 अक्टूबर तक आमंत्रित
![National Bravery Award 2023: Nominations from brave children invited till 15 October for National Bravery Award 2023](https://todaynewshindi.com/wp-content/uploads/2023/09/Untitled-4-e1695050280192.jpg)
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 18 सितम्बर। National Bravery Award 2023 : जीवन के लिए जोखिम या शारीरिक चोट के खतरे के सामने सहज निस्वार्थ सेवा का कार्य और या किसी सामाजिक बुराई/अपराध के खिलाफ साहस और साहसिक कार्य के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चों को बहादुरी के अनुकरणीय कार्याे के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान की जाती है। देश भर के जिले के ऐसे बालक-बालिका जिनके द्वारा अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरे की जान बचाने हेतु किए गए बहादुरी के अनुकरणीय कार्य से संबंधित नामांकन प्रस्ताव उनके जिला स्तर से आमंत्रित किए गए हैं। 15 अक्टूबर 2023 के पूर्व, भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाना है। इस हेतु जिले के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 हेतु पात्रताधारी बालक-बालिका आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों के साथ 15 अक्टूबर 2023 तक वेबसाईट आईसीसीडब्ल्यू डॉट सीओ डॉट इन www.iccw.co.in में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन की एक प्रति संबंधित परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जिला महिला एवं बाल विकास विभाग से जानकारी प्राप्त कर संबंधित को भेजना है। पुरस्कार एवं आवेदन हेतु विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट आईसीसीडब्ल्यू डॉट सीओ डॉट इन में अवलोकन किया जा सकता है। नामांकन निर्धारित आवेदन पत्र में प्राप्त होते हैं जिन्हें वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन की अनुशंसा दो सूचीबद्ध सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। फॉर्म के साथ आवेदक द्वारा किए गए कार्य का विवरण, जन्मतिथि का प्रमाण, समाचार पत्र/पत्रिका की कतरनें और/या दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) या पुलिस डायरी का विवरण देते हुए लगभग 250 शब्दों का एक लेख संलग्न करना होगा। पुलिस स्टेशन के साथ, घटना के विवरण के साथ-साथ सहायक दस्तावेजों को दो सूचीबद्ध सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। घटना की तिथि पर बच्चे की आयु 6 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अनुशंसित/सक्षम प्राधिकारी: आवेदन की अनुशंसा निम्नलिखित में से किसी दो द्वारा की जानी चाहिए: उस स्कूल के प्रिंसिपल/हेडमास्टर जिसमें आवेदक पढ़ रहा है या पंचायत/जिला परिषद के प्रमुख , राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव या अध्यक्ष , कलेक्टर /डीएम/सरकार. समकक्ष रैंक का अधिकारी, अधीक्षक। क्षेत्र के पुलिस अधिकारी या उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे।
चयन प्रक्रिया: चयन ICCW द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाता है। एक बार किसी भी कारण से खारिज किए गए आवेदनों पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। चयन समिति यदि उचित समझे तो अपने विवेक से किसी भी शर्त/नियम में छूट देने पर विचार कर सकती है। चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
पुरस्कार: पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार मिलता है। परोपकारी संगठनों द्वारा उपहार दिये जाते हैं।
अतिरिक्त लाभ: पात्र पुरस्कार विजेताओं को उनकी स्कूली शिक्षा पूरी होने तक वित्तीय सहायता दी जाती है। स्नातक/स्नातकोत्तर/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है।