Raipur Nagar Nigam : बिग ब्रेकिंग…रायपुर की इतिहास में पहली बार…! 1.845 हेक्टेयर भूमि पर प्रबंध अधिग्रहण की कार्रवाई…रायपुर निगम की ऐतिहासिक प्रप्ति…पूरा मामला यहां देखें

रायपुर, 07 जनवरी। Raipur Nagar Nigam : नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन क्रमांक-10 द्वारा अवैध निर्माण और नियम उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है। जोन-10 क्षेत्र के अंतर्गत बोरियाखुर्द एवं डुंडा में अवैध प्लाटिंग के दो प्रकरणों में कुल 1.845 हेक्टेयर भूमि पर नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत प्रबंध अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए आम सूचना का प्रकाशन किया गया है। अधिकारियों के अनुसार निगम द्वारा इस प्रकार की प्रबंध अधिग्रहण की कार्यवाही पहली बार की जा रही है।

बोरियाखुर्द में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई
जोन-10 के अंतर्गत बोरियाखुर्द आरडीए बिल्डिंग के पास लगभग 3 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए डीपीसी मुरूम मार्ग को विच्छेदन कर ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे, सहायक अभियंता श्री योगेश यदु, उप अभियंता अजय श्रीवास्तव, जोन-10 उड़नदस्ता टीम, नगर निवेश विभाग सेंट्रल जड़नदस्ता टीम तथा जोन क्रमांक 3, 4 एवं 6 की मशीनरी के सहयोग से की गई।
इसके पूर्व जोन-10 क्षेत्र के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग के दो प्रकरणों में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(च) के तहत प्रबंध अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु दैनिक समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशित की गई है। इनमें ग्राम डुंडा एवं बोरियाखुर्द स्थित विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि शामिल है।
लालपुर फल मंडी के पीछे 26 गोडाउन को नोटिस
आयुक्त के निर्देशानुसार लालपुर फल मंडी के पीछे आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग कर संचालित किए जा रहे 26 गोडाउन के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अवैध निर्माण हटाने, सील करने अथवा नियमानुसार राजीनामा कराने की कार्रवाई की जाएगी।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाने पर एफडीआर राजसात की प्रक्रिया
जोन-10 क्षेत्र में दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व भवन निर्माण अनुज्ञा के समय जमा की गई 217 एफडीआर (कुल राशि 47 लाख 13 हजार 277 रुपये) को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित नहीं किए जाने के कारण राजसात करने हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है। इसके लिए दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया है, ताकि पंजीकृत एनजीओ, स्व-सहायता समूह, बेरोजगार इंजीनियर एवं इच्छुक फर्म दावा प्रस्तुत कर सकें।
सड़क बाधा व सीएंडडी वेस्ट पर जुर्माना
मैदानी कार्रवाई के दौरान सड़क बाधा, ग्रीन नेट एवं सीएंडडी वेस्ट पाए जाने पर संबंधित भवन स्वामियों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 21,100 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। साथ ही मार्ग संरचना से संबंधित प्रस्ताव नियमानुसार नगर निवेशक को प्रेषित किया गया है।
नगर निगम (Raipur Nagar Nigam) अधिकारियों ने बताया कि जोन-10 क्षेत्र में इस प्रकार की व्यापक और सख्त कार्रवाई पहली बार की गई है, जिससे अवैध प्लाटिंग और नियम उल्लंघन पर प्रभावी रोक लगेगी।




