छत्तीसगढ

Police Action : नारकोटिक एक्ट में बड़ा फैसला…! कालीबाड़ी चौक में गांजा कांड…रवि साहू सहित 6 आरोपियों को 10-10 साल की कड़ी कैद

रायपुर, 16 रायपुर। Police Action : थाना सिटी कोतवाली पुलिस की उच्चकोटि की व्यावसायिकता और सशक्त विवेचना का परिणाम सामने आया है। नारकोटिक एक्ट के एक मामले में 6 आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह दंडादेश माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, किरण थवाईत द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण के अनुसार, 07 दिसंबर 2024 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालीबाड़ी चौक के पास पुलिस ने गणेश बागर्ती, विक्रम शाह और अनिल उर्फ अली झुल्फेकार को 2 किलोग्राम गांजा और एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे यह गांजा रवि साहू, संजय उर्फ लेन्डी और प्रियवंत कुमार से लेकर आए थे।

इस सूचना के आधार पर पुलिस ने शेष तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 337/24, धारा 20(B)(ii)(B) नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रकरण में साक्ष्य संकलन, जांच और कानूनी प्रक्रिया को पूरी गंभीरता से पूरा करते हुए चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।

माननीय न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद आरोपियों का अपराध सिद्ध पाया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

सजा पाने वाले आरोपी

  1. गणेश बागर्ती (28 वर्ष), निवासी कालीबाड़ी, थाना कोतवाली, रायपुर
  2. विक्रम शाह (29 वर्ष), निवासी पेड्रामल, थाना साईतला, जिला बलांगीर (उड़ीसा)
  3. अनिल उर्फ अली झुल्फेकार (23 वर्ष), निवासी कालीबाड़ी चौक, थाना कोतवाली, रायपुर
  4. रवि साहू (40 वर्ष), निवासी गांधी नगर, कालीबाड़ी चौक के पास, थाना कोतवाली, रायपुर
  5. संजय उर्फ लेन्डी झुल्फेकर (27 वर्ष), निवासी गांधी नगर, कालीबाड़ी चौक के पास, थाना कोतवाली, रायपुर
  6. प्रियवंत कुम्हार (27 वर्ष), निवासी कुम्हार पदर, थाना तुसरा, जिला बलांगीर (उड़ीसा)

इस फैसले को नशे के अवैध कारोबार (Police Action) के खिलाफ पुलिस और न्यायपालिका की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है, जिससे समाज में एक सशक्त संदेश गया है।

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