छत्तीसगढ

Court Notice : बड़ी खबर…आरक्षक भर्ती में अनियमितता का आरोप…! 10 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई…शासन-व्यापम को नोटिस…हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में मांगा जवाब

बिलासपुर, 02 जनवरी। Court Notice : पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन और व्यापम को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी.पी. साहू की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान चयन प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने शासन और व्यापम को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

याचिका पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल 10 अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में भर्ती नियम 2007 का उल्लंघन किया गया है। उनका कहना है कि कुल 5,967 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन अब तक जारी की गई चयन सूची में केवल 2,500 अभ्यर्थियों के नाम ही शामिल किए गए हैं।

अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया है। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अब इस मामले पर शासन और व्यापम की ओर से जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

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