PDS Raipur : बड़ी खबर…! PDS दुकानों पर कड़ी कार्रवाई…दो दुकानों का संचालन समाप्त…1 दुकान पर ₹7000 का जुर्माना के साथ दी कड़ी चेतावनी

रायपुर, 26 दिसंबर। PDS Raipur : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण कर राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न की आपूर्ति करना है, जो राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
चित मूल्य दुकानों की जांच में मिली भारी अनियमितता
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा उचित मूल्य दुकानों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों द्वारा जिले की विभिन्न उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण एवं जांच की गई, जिसमें खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण एवं आधार प्रमाणीकरण की स्थिति का गहन परीक्षण किया गया।
जांच के दौरान कुछ दुकानों में अनियमितताएँ पाई गईं। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए शासन द्वारा संबंधित दुकान संचालकों के विरुद्ध नियंत्रक प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की गई है।
अन्य दुकानों में किया गया संलग्न
खाद्य नियंत्रक, जिला रायपुर द्वारा आईडी क्रमांक 441001314 मां भगवती खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सहकारी समिति, बैरन बाजार और आईडी क्रमांक 441001256 श्री जय शीतला काली खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति, बढ़ईपारा से उचित मूल्य दुकान संचालन का अधिकार समाप्त कर उन्हें अन्य दुकानों में संलग्न किया गया है।
वहीं, आईडी क्रमांक 441001148 दूधाधारी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक-62 में अनियमितता पाए जाने पर ₹7000 का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए कड़ी चेतावनी जारी की गई है।
खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किसी भी उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के तहत कठोर एवं आवश्यक कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और लाभार्थी-केंद्रित खाद्यान्न वितरण प्रणाली के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।




