छत्तीसगढ

Drug Dealer Property Frozen : बड़ी खबर…! बिलासपुर के नशा कारोबारी अजय चक्रवर्ती की 1.20 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज

बिलासपुर, 13 सितंबर। Drug Dealer Property Frozen : बिलासपुर पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 68-F के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़ी संपत्ति को फ्रीज किया है। यह कार्रवाई आरोपी अजय चक्रवर्ती के विरुद्ध की गई, जिसकी अनुमानित अवैध संपत्ति की कीमत ₹1.20 करोड़ बताई जा रही है।

क्या है पूरा मामला?

अजय चक्रवर्ती, जो बिलासपुर एवं जबलपुर जिलों में NDPS एक्ट के तहत कई गंभीर मामलों में आरोपी है, ने नशे के कारोबार से अवैध तरीके से धन अर्जित किया। इस पैसे से उसने अपनी पत्नी और एक परिचित महिला के नाम पर ज़मीन खरीदी और मकान बनवाया। यह सारी संपत्ति आवासपारा, सिरगिट्टी एवं टिकरापारा, बिलासपुर में स्थित है।

जांच कैसे शुरू हुई?

वर्ष 2021 में अजय चक्रवर्ती के खिलाफ तोरवा थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस केस की वित्तीय जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के निर्देश पर पुनः प्रारंभ की गई। इसी जांच में उसकी अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसके बाद उसे फ्रीज कर दिया गया।

पुलिसकर्मी को सम्मान

इस कार्रवाई में सिरगिट्टी थाना के प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह की भूमिका अहम रही। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

अब तक की कार्रवाई

कुल 6 प्रकरणों में 17 व्यक्तियों की संपत्ति फ्रीज की गई है। जिसकी कुल अनुमानित मूल्य: ₹7 करोड़ है। यह धारा पुलिस को यह अधिकार देती है कि वह NDPS से संबंधित अपराध में आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त या फ्रीज कर सके।

बिलासपुर पुलिस की यह कार्रवाई NDPS एक्ट के अंतर्गत (Drug Dealer Property Frozen) अब तक की प्रभावशाली और ठोस कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। इससे यह स्पष्ट संकेत गया है कि नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति अब सुरक्षित नहीं रहेगी, और कानून ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है।

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