Cabinet Meeting Ends : कैबिनेट की बैठक…! किसानों, कर्मचारियों और निवेश के लिए अहम निर्णय…7 रिडेवलपमेंट योजनाओं को भी मंजूरी…यहां देखें सिलसिलेवार महत्वपूर्ण फैसले

रायपुर, 30 जून। Cabinet Meeting Ends : कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों, लॉजिस्टिक सेक्टर, निवेश और कानूनी सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 7 प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
अब धान के अलावा अन्य फसलों को भी मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने कृषक उन्नति योजना में बड़ा संशोधन करते हुए इसका दायरा बढ़ाया है। अब खरीफ 2025 में दलहन, तिलहन और मक्का जैसे वैकल्पिक फसलें लगाने वाले किसानों को भी आदान सहायता मिलेगी, बशर्ते उन्होंने खरीफ 2024 में धान की फसल पंजीकृत कर समर्थन मूल्य पर बेची हो।

पेंशन फंड गठन को मंजूरी
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय पेंशन दायित्वों के बेहतर प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन को मंजूरी दी गई। इसके लिए पेंशन फंड विनियमन विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।
ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना
राज्य की राजकोषीय स्थिरता और असामान्य राजस्व उतार-चढ़ाव के प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना के लिए विधेयक-2025 के प्रारूप को हरी झंडी दी गई। इससे आर्थिक मंदी जैसे हालात में राज्य को सुरक्षा मिलेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी
लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास और छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी गई। इससे निवेश, रोजगार, निर्यात अधोसंरचना और MSME को व्यापक लाभ होगा। राज्य की भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होगी।
जन विश्वास विधेयक-2025 का अनुमोदन
राज्य के कुछ कानूनों के गैर-अपराधीकरण (Decriminalization) हेतु जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई। इससे व्यवसायिक सुगमता, अनावश्यक मुकदमों में कमी और समय व खर्च की बचत होगी।

रिडेवलपमेंट योजना के तहत 7 नई परियोजनाएं स्वीकृत
राज्य के पुराने और जर्जर सरकारी भवनों व अनुपयोगी भूमि के बेहतर उपयोग के लिए 7 रिडेवलपमेंट योजनाओं को मंजूरी मिली। इसमें रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद और कोरबा की परियोजनाएं शामिल हैं।
7. पदोन्नति में न्यूनतम सेवा अवधि में छूट
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति में राहत देते हुए, उच्च श्रेणी लिपिक से उप पंजीयक पद पर प्रमोशन के लिए आवश्यक 5 वर्ष की सेवा को घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है (एक बार के लिए)।
आज की कैबिनेट बैठक छत्तीसगढ़ के किसानों, सरकारी सेवकों, निवेशकों और लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए कई सकारात्मक संकेत लेकर आई है। इन निर्णयों से राज्य के आर्थिक विकास, (Cabinet Meeting Ends) शासन व्यवस्था और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय गति आने की संभावना है।